Monday, 1 August 2011

मिलावटी साफ्ट ड्रिंक पडा़ निर्माताओं को मंहगा


मंडी। मिलावटी साफ्ट ड्रिंक बेचना निर्माता कंपनी को उस समय भारी पडा जब उन्हे एक बोतल बेचने के बदले 28000 रूपये अदा करने का आदेश सुनाया गया। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों लाल सिंह व रमा वर्मा ने लडभडोल तहसील के गुलाना(तुलाह) गांव के इन्द्र सिंह के पक्ष में साफ्ट ड्रिंक निर्माता कंधारी बिव्रेज पंजाब और हिन्दोस्तान कोको कोला, पुणे को 25000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया है। यह राशी निर्माता को उपभोक्ता के पक्ष में दो माह में अदा करनी होगी। फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने 21 जून 2009 को स्थानिय विक्रेता से फैंटा की चार बोतलें खरीदी थी। उपभोकता ने एक सीलबंद बोतल में तैरते हुए कुछ अवांछित तत्व देखे तो उन्होने इसकी सूचना विक्रेता को दी। जिस पर विक्रेता ने उपभोक्ता को कंपनी के निर्माता से संपर्क करने को कहा। उपभोक्ता ने निर्माता की हेल्प लाईन पर संपर्क करना चाहा लेकिन कोई बात नहीं बनी। जिस पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि साफ्ट ड्रिंक की बोतल में अवांछित तत्वों की मौजूदगी अपने आप में सेहत के लिए घातक है। जिसकी पुष्टि कंडाघाट स्थित कंपोजिट टेस्टिंग लैबोरेटरी की रिर्पोट से हुई है। देश भर में साफ्ट ड्रिंक की भारी मांग के बावजूद विशेष मापदंड न अपनाने वाले निर्माताओं को दंडित किया जाना चाहिए जिससे गुणवता के साथ भविष्य में कोई समझौता न किया जाए। इन तथ्यों के मदेनजर साफ्ट ड्रिंक में मिलावटी पदार्थ पाए जाने को सेवाओं में कमी करार देते हुए फोरम ने निर्माता कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त हर्जाना राशी और शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिए।

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