Sunday, 14 August 2011

बीमा कंपनी को उपभोक्ता के 50 हजार ब्याज सहित लौटाने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के 50,000 रूपये ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए। कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य लाल सिंह व रमा वर्मा ने सुंदरनगर के महामाया मंदिर के पास रहने वाली बेला जैन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बजाज एलाइंज लाईफ इंश्योरेंस कंपनी को राशी की उक्त अदायगी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिए। अधिवक्ता प्रेम सिंह ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार कंपनी के एजेंट ने राशी जमा करवाने के लिए उपभोक्ता को संपर्क किया। जिस पर उपभोक्ता ने बजाज एलाइंज सेंचुरी प्लस स्कीम के तहत 50,000 रूपये की राशी जमा करवाई। इस स्कीम के मुताबिक उपभोक्ता ने एकमुश्त प्रीमियम भी अदा कर दिया। लेकिन जब बाद में उन्होने कंपनी से अपनी पालिसी के बारे में पुछताछ की तो उसे बताया गया कि उपभोक्ता की पालिसी का प्रीमियम जमा न होने के कारण यह समाप्त हो चुकी है। ऐसे में उपभोक्ता ने कंपनी के एजेंट को संपर्क किया। वहीं पर कंपनी को भी कई बार ई-मेल भेजी गई। लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी ने न केवल अनुचित व्यवहारिक कार्यप्रणाली को अपनाया बल्कि उपभोक्ता को सेवा देने में भी लापरवाही बरती है। बीमा कंपनी का कहना था कि उपभोक्ता को किश्तों में प्रीमियम देना था। हालांकि इन शर्तो से संबंधित कोई दस्तावेज फोरम में पेश नहीं किया जा सका। जिसके चलते फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता की राशी ब्याज सहित लौटाने और हर्जाना तथा शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। 

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