Tuesday, 2 August 2011

सौ ग्राम चरस रखने के आरोपी को 3 माह की कैद


मंडी। सौ ग्राम चरस सहित पकडे जाने के आरोपी को अदालत ने तीन माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डी आर ठाकुर के न्यायलय ने सदर उपमंडल के दूधनू नाला (सालगी) निवासी पूर्ण चंद पुत्र ठाकर राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त कारावास की सजा सुनाई । अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 सितंबर 2004 को एएसआई योग राज की अगुवाई में पुलिस का दल मंडी- कटौला मार्ग पर गश्त के लिए तैनात था। इसी दौरान सांबल के पास एक व्यक्ति पैदल आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को देखकर उक्त व्यक्ति ने पीछे की ओर भागने की कोशीश की। जिस पर पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपी के बैग की तलाशी के दौरान इसमें से 100 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक के एस वर्मा ने 7 गवाहों के ब्यान दर्ज करवाकर मामले को साबित किया। सजा की अवधी पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि यह आरोपी का पहला अपराध है जिसके चलते उसके प्रति नरम रूख अपनाया जाए। जबकि अभियोजन पक्ष ने कडी सजा की प्रार्थना की। अदालत ने आरोपी से बरामद चरस की मात्रा कम होने के कारण उसे उक्त कारावास का फैसला सुनाया।

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