मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक वितिय कंपनी की नेरचौक शाखा प्रबंधक को एक माह के साधारण कारावास और एक हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर प्रबंधक को 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्रबंधक की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों ने कुल्लू के बंदल (पुईड) निवासी सुभाष पुत्र देवेन्द्र और देवेन्द्र पुत्र डोले राम की शिकायत पर सुनाए आदेशों की मानना न करने पर महिन्द्रा एंड महिन्द्रा कंपनी की नेरचौक शाखा के शाखा प्रबंधक के खिलाफ उक्त फैसला सुनाया। उपभोक्ता ने कंपनी से वाहन खरीदने को लिए लोन की पूरी राशी चुका देने के बाद एन ओ सी की मांग की थी। एन ओ सी जारी न करने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने आदेश पारित करके कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 29000 रूपये की राशी 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने के अलावा 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए थे। वहीं पर फोरम ने कंपनी को उपभोक्ता की एन ओ सी एक माह में जारी करने को कहा था। ऐसा न करने पर कंपनी को प्रतिदिन का 100 रूपये जुर्माना फोरम के आदेश से एन ओ सी जारी करने तक अदा करने थे। लेकिन कंपनी ने फोरम के उक्त आदेशों की पालना नहीं की जिसके कारण उपभोक्ता ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 27 के तहत इजराय (एग्जीकयुशन) याचिका दायर की थी। फोरम ने याचिका के फैसले में कहा कि कंपनी ने कई बार फोरम में राशी अदा करने के आश्वासन दिए लेकिन ऐसा जाहिर होता है कि कंपनी ने जानबूझ कर आदेशों की पालना नहीं की। जिसके कारण फोरम ने शाखा प्रबंधक को उक्त सजा का फैसला सुनाया। फोरम ने प्रबंधक की गिरफ्तारी के वारंट भी जारी कर दिए हैं।
No comments:
Post a Comment