Tuesday 2 August 2011

बीमा कंपनी को 13 लाख अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 13 लाख रूपये की मुआवजा राशी 15 दिनों में अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 5000 रूपये हर्जाना राशी और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों लाल सिंह और रमा वर्मा ने जिला बिलासपुर के चमयाहुं ( हरनोडा) निवासी बाबू राम पुत्र राम दितु के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रायल सुंदरम अलाइंस इंश्योरेंस कंपनी, चेन्नई को उक्त राशी का भुगतान 9 प्रतिशत दर से करने के आदेश दिए। उपभोक्ता फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधी में ही दुर्घटना में वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कर इसकी सूचना कंपनी को भी दी थी और दुर्घटना से संबंधित सभी दस्तावेज मुहैया करवा दिये थे। हालांकि कंपनी ने नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वेयर की तैनाती की थी। लेकिन कंपनी ने मुआवजा अदा नहीं किया और न ही इसे खारिज करने के बारे में उपभोक्ता को सूचित किया। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। उपभोक्ता फोरम ने मुआवजा अदा न करने को कंपनी की सेवाओं में कमी मानते हुए बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में मुआवजा राशी का भुगतान ब्याज सहित करने के आदेश दिए। वहीं पर फोरम ने कंपनी की सेवाओं में कमी से उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा के बदले हर्जाना और शिकायत दायर करने का खर्चा भी अदा करने का फैसला सुनाया। 

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