Saturday 18 January 2014

बीमा कंपनी को 11,90,000 रूपये ब्याज सहित अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 11,90,000 रूपये ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी और यंत्रणा के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्य सत्यभामा ने कुल्लू तहसील के शमशी निवासी मंगल चंद पुत्र लक्ष्मण दास की शिकायत को उचित मानते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिये हैं। अधिवक्ता डी एस ठाकुर के अनुसार उपभोक्ता मंगल चंद ठेकेदार हैं और वह रोलर एल एंड टी के मालिक हैं। उन्होने अपने रोलर को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा की अवधि के दौरान यह रोलर 22 अक्तुबर 2009 को पांगी में कार्य कर रहा था। इसी बीच चंद्रभागा नदी में गिर कर रोलर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उपभोक्ता ने दुर्घटना की सूचना बीमा कंपनी को देकर सभी दस्तावेज मुहैया करवाए थे और मुआवजा तय करने को कहा था। लेकिन कंपनी ने मुआवजा तय नहीं किया। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि हालांकि कंपनी की ओर से यह माना गया है कि रोलर दुर्घटना में पूरी तरह से नष्ट हो गया है और नदी में गिरने के कारण उसका कोई पता नहीं लग पाया है। लेकिन कंपनी ने रोलर की मुआवजा राशि में कमी करके नुकसान का आकलन किस आधार पर किया था यह सपष्ट नहीं हो पाया है। ऐसे में फोरम ने बीमा कंपनी द्वारा आंकी गई मुआवजा राशि को अनुचित करार देते हुए वाहन की कीमत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। वहीं पर कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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