मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में नया मोबाइल फोन 20 दिनों के भीतर देने का फैसला सुनाया। ऐसा न करने पर विक्रेता और निर्माता को मोबाईल की कीमत 5900 रूपये ब्याज सहित अदा करनी होगी। वहीं पर उनकी सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई मानसिक यंत्रणा के बदले 2000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्य रमा वर्मा ने सुंदरनगर के सलाह पेट्रोल पंप के समीप रहने वाले नरेश कुमार पुत्र राम लाल की शिकायत को उचित मानते हुए मंडी के महामृत्युंजय मंदिर के नजदीक स्थित एशियन कमयुनिकेशन, नयी दिल्ली स्थित इनफोर्मेटिक लिमिटेड और सुंदरनगर के भोजपुर स्थित मयुजिक वल्र्ड के नितिन को उपभोक्ता के पक्ष में नया मोबाइल फोन 20 दिनों में देने के आदेश दिये। ऐसा न करने पर मोबाइल की मुल्य राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करनी होगी। अधिवक्ता के पी शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने भोजपुर में विक्रेता से माइक्रो मैक्स ए-87 मोबाइल फोन 23 नवंबर 2012 को 5900 रूपये में खरीदा था। लेकिन एक माह के भीतर ही मोबाइल फोन ने काम करना बंद कर दिया। ऐसे में उपभोक्ता ने विक्रेता से संपर्क करके शिकायत की थी। विक्रेता ने उन्हे जॉब कार्ड जारी करके उनका मोबाइल फोन एशियन कमयुनिकेशन के पास भिजवाया था। लेकिन न तो मोबाइल रिपेयर के बाद उनको लौटाया गया न ही इसके बदले में उन्हे कोई और फोन दिया गया। जिसके चलते उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि विक्रेता और निर्माता की ओर से यह कहा गया कि वह उपभोक्ता को बदले में मोबाइल देना चाहते थे लेकिन उपभोक्ता ने इंकार कर दिया। फोरम ने इस तर्क को असत्य और अविश्वसीय मानते हुए कहा कि उपभोक्ता ने नया मोबाइल लेने से इंकार कर दिया हो यह अविश्वसनीय है। ऐसे में फोरम ने विक्रेता और निर्माता की सेवाओं में कमी आंकते हुए नया फोन 20 दिनों में दिनों के आदेश दिये। इसके अलावा उनकी सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई असुविधा और परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
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