Thursday 23 January 2014

कातिलाना हमले के दो आरोपियों को 7-7 साल कठोर कैद


मंडी। कातिलाना हमला करने के दो आरोपियों को अदालत ने सात-सात साल के कठोर कारावास और दस-दस हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपियों के निश्चित समय में जुर्माना अदा न करने पर उन्हे एक-एक साल के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश पदम सिंह ठाकुर के न्यायलय ने सुंदरनगर सर्किट बेंच के दौरान सुनाए फैसले में आरोपी मलोह गांव निवासी पुष्प राज पुत्र हरि राम और उसके भाई राज कुमार के खिलाफ भादंस की धारा 307, 341, 506, और 323 के तहत अभियोग साबित होने पर क्रमश: 7 वर्ष और छह-छह माह के कठोर कारावास और क्रमश: 10,000 रूपये और एक-एक हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि समय पर अदा न करनी की सूरत में उन्हे एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 अप्रैल 2012 को मलोह गांव में शादी के आयोजन में आरोपियों का स्थानिय वासी कर्म सिंह के साथ झगडा शुरू हो गया। इसी दौरान आरोपी राजकुमार ने कर्म सिंह को पकड लिया जबकि आरोपी पुष्प राज ने उस पर लकडी से प्रहार किया। जिससे कर्म सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और अभी तक कौमा की हालत में है। कर्म सिंह के भाई धनी राम की शिकायत पर सुंदरनगर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक कुलभूषण गौतम ने 15 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर मामले को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपियों के खिलाफ कातिलाना हमला करने, रास्ता रोक कर मारपीट करने और जान से धमकी देने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। ऐसे में अदालत ने आरोपियों को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।

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