Friday, 24 January 2014

सेहली पंचायत के प्रधान का चुनाव निरस्त


मंडी। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण साबित होने पर अदालत ने सदर उपमंडल की ग्राम पंचायत सेहली के प्रधान का चुनाव निरस्त करने का फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि उक्त प्रधान चुनाव में निर्वाचित होने की पात्रता नहीं रखता था। इसके अलावा प्रधान पर उनका नामांकन गल्त ढंग से प्राप्त करने से इस पद का चुनाव प्रभावित हुआ है। उपमंडलाधिकारी (सिविल) सदर शुभ करण सिंह के न्यायलय ने उपतहसील कोटली के सेहली निवासी हिममत राम पुत्र दुर्गा की चुनाव याचिका को स्वीकारते हुए ग्राम पंचायत सेहली के प्रधान भूरी सिंह पुत्र अच्छर सिंह का निर्वाचन निरस्त करने का फैसला सुनाया। उपमंडलाधिकारी ने अपने फैसले में कहा कि उक्त प्रधान का सेहली मुहाल के खसरा नंबर 900 में स्थित 5-5-7 बीघा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया है। जिसके कारण वह प्रधान पद के चुनाव में निर्वाचित होने की पात्रता नहीं रखता था। इतना ही नहीं उक्त प्रधान का नामांकन पत्र गल्त ढंग से स्वीकार करने के कारण प्रधान पद का चुनाव बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। याचिकाकर्ता हिममत राम के मुताबिक उन्होने तथा अन्य प्रत्याशियों ने ग्राम पंचायत सेहली के प्रधान पद का चुनाव लडा था। इस चुनाव के लिए 30 दिसंबर 2010 को मतदान हुआ था और इसी दिन निकले परिणाम में भूरी सिंह को निर्वाचित घोषित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने इस चुनाव परिणाम को चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। याचिककर्ता का कहना था कि उक्त प्रधान ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है जिसके कारण वह चुनाव लडने की पात्रता नहीं रखता था। अदालत ने याचिकाकर्ता के तर्कों को स्वीकारते हुए ग्राम पंचायत सेहली के प्रधान का निर्वाचन निरस्त करने का फैसला सुनाया। यह फैसला अपील की अवधि समाप्त होने के बाद अमल में लाया जाएगा।

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