Monday, 6 January 2014

चरस तस्करी के आरोपी को पांच साल कठोर कारावास


मंडी। चरस सहित पकडे जाने के आरोपी को अदालत ने पांच साल के कठोर कारावास और 30,000 रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। आरोपी के जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश(दो) पी पी रांटा की विशेष अदालत ने जिला ऊना की बंगाणा तहसील के तलयारा (खुरैण) गांव निवासी सुखविंद्र सिंह पुत्र करतार सिंह के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित हुआ है। ऐसे में अदालत ने आरोपी से बरामदशुदा चरस की मात्रा व्यवसायिक होने के कारण उक्त अवधि के कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना पुलिस का दल उपनिरिक्षक भगवान दास की अगुवाई में राष्ट्रिय राजमार्ग 21 पर सुक्की बाईं के पास नाकाबंदी के लिए तैनात था। इसी दौरान कुल्लू की ओर से आ रही हरियाणा रोडवेज की मनाली-चंडीगढ बस को तलाशी के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान सीट नंबर 29 पर बैठे आरोपी ने खिडकी की ओर भागने की कोशीश की। जिस पर पुलिस दल ने आरोपी को काबू करके संदेह की आधार पर तलाशी ली तो आरोपी के शरीर से बंधी हुई दो किलो चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक अजय ठाकुर ने इस मामले में 12 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर मामले को साबित किया।

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