मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में नयी मशीनरी 20 दिनों में निशुल्क देने का फैसला सुनाया। ऐसा न करने पर विक्रेता को मशीनरी की मूल्य राशि 1,20,750 रूपये ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्य रमा वर्मा ने जिला कुल्लू के आनी निवासी ब्रिकम चंद पुत्र दतु राम की शिकायत पर फैसला सुनाते हुए नेरचौक में स्थित विक्रेता सोम आटो ट्रेडर्ज को नयी मशीनरी 20 दिन में न बदलने पर मशीनरी की मूल्य राशि 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिये। फोरम ने विक्रेता की सेवाओं में कमी के कारण पहुंची मानसिक यंत्रणा और परेशानी के बदले उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने का आदेश दिया। अधिवक्ता दिनेश शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने मई 2012 में विक्रेता से 1,20,750 रूपये अदा करके कार वॉशर उपकरण सहित अन्य मशीनरी खरीदी थी। उपभोक्ता ने यह उपकरण अपने औट स्थित सर्विस स्टेशन में लगाए थे। लेकिन कुछ ही समय के भीतर मशीनरी में खराबी आ गई। जिस पर उपभोक्ता ने विक्रेता को संपर्क किया और उनसे खराबी दूर करने की प्रार्थना की थी। लेकिन विक्रेता की ओर से कोई कार्यवाही न होने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के फैसले में फोरम ने कहा कि विक्रेता ने यह माना है कि उपभोक्ता ने यह मशीनरी उनसे खरीदी थी लेकिन उनके मुताबिक यह ठीक काम कर रही है। हालांकि शिकायत के विचाराधीन रहने के दौरान भी विक्रेता ने मशीनरी को चैक करवाने के लिए मैकेनिक भेजकर रिर्पोट पेश करने की जरूरत नहीं समझी। विक्रेता फोरम के समक्ष परचेस बॉचर प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे बेची गई मशीनरी के नये या पुराने होने के बारे में साबित होना था। ऐसे में फोरम ने पुरानी मशीनरी बेचने को सेवाओं में कमी करार देते नयी मशीनरी 20 दिनों में देने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
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