मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक वैब पोर्टल की सेवाओं में कमी आंकते हुए उपभोक्ता के पक्ष में 1000 रूपये हर्जाना दो माह के भीतर अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा व के पी सहगल ने जिला कुल्लू के शरन (नगर) निवासी जीवन सिंह पुत्र चंदे राम की शिकायत को उचित मानते हुए नापतोल कोम युनिट और वेसपरो डिजिटल कंपनी मुमबई के खिलाफ उक्त फैसला सुनाया। अधिवक्ता एस एम कपूर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने वैब पोर्टल नापतोल कोम युनिट को वैसपरो डिजिटल का एक मिनी लैपटाप खरीदने का आर्डर दिया था। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रकार का सामान बेचा जाता है। उपभोक्ता को पोर्टल से एक पार्सल प्राप्त हुआ जिसे उन्होने डाक कर्मियों की उपस्थिति में खोला तो यह पुरानी पत्रिकाओं से भरा हुआ था। इसके बाद उपभो्क्ता ने कई बार उक्त कंपनियों को संपर्क कर लैपटाप भेजने को कहा। लेकिन कंपनियों की ओर से कोई कार्यवाही न किए जाने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। फोरम की कार्यवाही में कंपनियों के शामिल न होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनियों ने यह माना है कि उन्होने गल्ती से उपभोक्ता तक उनका सामान नहीं पहुंचाया। हालांकि कंपनियों ने उपभोक्ता को चैक के माध्यम से लैपटाप की कीमत वापिस कर दी थी। लेकिन यह राशी भी देरी से उ्पभोक्ता को जारी की गई। जो कंपनियों की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में कंपनियों की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा की एवज में फोरम ने उक्त हर्जाना राशी और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।
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