Monday 12 September 2011

इंदिरा मार्केट के ड्रेस विक्रेता को हर्जाना


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने ड्रेस विक्रेता को उपभोक्ता की 3500 रूपये एडवांस राशी ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए। इसके अलावा विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने उप तहसील बालीचौकी की राजकीय उच्च पाठशाला बांदल की मुख्यध्यापिका की शिकायत को उचित मानते हुए इंदिरा मार्केट कंपलैक्स में स्थित पोषक बुटिक के मालिक हरबंस सिंह के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उक्त एडवांस राशी का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता दीपक आजाद के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार मुख्याध्यापिका ने 7 दिसंबर 2010 को विक्रेता पोषक बुटिक को सांस्कृतिक कार्यक्रम की 10 ड्रेसें उपलब्ध कराने का आर्डर दिया था। जिनकी कीमत 6500 रूपये बताई गई थी। उपभोक्ता ने 1000 रूपये बतौर एडवांस विक्रेता को दिए थे और यह ड्रेस उपभोक्ता को 30 दिसंबर को सौंपी जानी थी। उपभोक्ता 20 दिसंबर को किसी कार्यवश विक्रेता की दुकान में गई थी। जिस पर विक्रेता ने उनसे 2500 रूपये की एडवांस राशी और मांग ली। उपभोक्ता ने यह राशी भी अदा कर दी। ड्रेस सौंपने के दिन जब उपभोक्ता विक्रेता की दुकान में गई तो विक्रेता ने ड्रेसें देने में अपनी असमर्थता जताई। उपभोक्ता इसके बाद कई बार विक्रेता की बुटिक में गई लेकिन उन्हे न ही ड्रेसें जुटाई गई और न ही अग्रिम राशी लौटाई गई। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम की कार्यवाही में विक्रेता के भाग न लेने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि विक्रेता समय पर ड्रेसें उपलब्ध न करवाकर उपभोकता को सेवाएं मुहैया करवाने में असफल रहा। जिसके चलते फोरम ने सेवाओं में कमी को आंकते हुए विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में एडवांस राशी ब्याज सहित लौटाने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। 

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