Wednesday 21 September 2011

कर्मचारियों को 85 वें संशोधन के लाभ दिए जाएं


मंडी। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी बहुजन महासंघ ने प्रदेश सरकार से 85 वें संविधान संशोधन के तहत बनाए गए कानून को प्रदेश में लागू करने की मांग की है। महासंघ ने मांग की है कि प्रदेश के अनूसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों और पदाधिकारियों को इस कानून के तहत राहत प्रदान की जाए। महासंघ के अध्यक्ष अमरनाथ खुराना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबूराम और महासचिव रामलाल सुमन ने प्रेस को जारी संयुक्त बयान में कहा कि 2001 से बनाए गए इस कानून के तहत अधिकारियों व कर्मियों को पदोन्नति और वितिय लाभ दिए जाने की व्यवस्था है। लेकिन प्रदेश की सरकारें अभी तक इन प्रावधानों को लागू नहीं कर पाई हैं। उन्होने कहा कि 1995 से 2011 तक लाखों पदों पर बैक लाग लागू नहीं किया गया है। महासंघ ने प्रस्ताव पारित करके देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मांग की है कि इस कानून को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार को निर्देश जारी किए जाएं।

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