Thursday 8 September 2011

प्लाट आबंटन में देरी पडी हाउसिंग अथारटी पर भारी


मंडी। प्लाट आबंटन में देरी हि. प्र. हाउसिंग एंड अरबन डेवेलपमेंट अथारटी को उस समय भारी पड गई जब जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता की जमा करवाई राशी पर 12 प्रतिशत ब्याज दर अदा करने का फैसला सुनाया। अथारटी को यह ब्याज दर 22 अगस्त 2006 से 21 अकतूबर 2008 तक की अवधी की देनी होगी। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सद्स्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने पैलेस कलौनी निवासी इंजिनियर अरूण कपूर पुत्र के पी कपूर की शिकायत को उचित मानते हुए अथारटी की सेवाओं में कमी आंकते हुए उक्त आदेश दिए। अधिवक्ता हेमंत कपूर के माध्यम से दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अथारटी की सन्यारढी स्थित हाउसिंग कलौनी में एक प्लाट के लिए आवेदन किया। जिस पर अथारटी ने एक पत्र जारी करके उपभोक्ता को प्लाट नंबर 17 आबंटित किया था। अलाटमेंट पत्र में उपभोक्ता ने प्लाट की कुल कीमत की आधी राशी जमा करवानी थी। उपभोक्ता ने तीन लाख रूपये की राशी अथारटी के पास जमा करवा दी लेकिन उपभोक्ता को प्लाट का कब्जा नहीं सौंपा गया। जिससे उपभोक्ता को प्लाट मिलने में देरी हुई। इस बीच अथारटी ने प्लाट की कीमतें बढा दी और उपभोक्ता से अतिरिकत राशी की मांग की गई। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवायी थी। फोरम में अथारटी का कहना था कि प्लाट आबंटन में देरी का कारण विद्युत विभाग और आईपीएच विभाग हैं कयोंकि इन विभागों ने अपना कार्य निश्चित समय में नहीं किया। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि अथारटी ने विभागों को मात्र पत्र लिख कर ही अपना काम पूरा कर लिया जबकि इस बारे में कोई फालो अप नहीं किया गया। हालांकि अथारटी के पास राशी जमा कराने के एक साल में प्लाट आबंटन न होने पर उपभोक्ता को 5 फीसदी ब्याज दर मिलनी थी। लेकिन फोरम ने फैसले में कहा कि अथारटी की लापरवाही का खामियाजा उपभोकता को नहीं भुगतना चाहिए। जिसके चलते फोरम ने उपभोक्ता की जमा करवाई राशी पर बढी हुई 12 प्रतिशत ब्याज दर अदा करने के अलावा शिकायत व्यय भी देने का फैसला सुनाया। 

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