Tuesday 6 September 2011

नयी बैटरी 30 दिन में देने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने विक्रेता को उपभोक्ता के मोटर साईकिल की बैटरी 30 दिन में ठीक करने या इसके बदले नयी बैटरी देने का फैसला सुनाया। इसके अलावा विक्रेता की सेवाओं में कमी आंकते हुए 1500 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए गए। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों सत्यभामा व के पी सहगल ने ढालपूर निवासी कपिल ठाकुर पुत्र हीरा सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए बैटरी विक्रेता सरवरी बाजार सथित साईला मोटोरज के मालिक के खिलाफ उक्त फैसला सुनाया। अधिवक्ता ललित ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता से 20 नवंबर 2009 को अपने मोटरसाईकिल के लिए एक बैटरी खरीदी थी। जिसकी 15 महिने की वारंटी थी। लेकिन अप्रैल 2010 में बैटरी ने काम करना बंद कर दिया। जिस पर विक्रेता ने मैकेनिक भेज कर इसे ठीक करवाया। लेकिन जून माह में बैटरी फिर से खराब हो गई। उपभोकता ने विक्रेता को संपर्क किया लेकिन बैटरी ठीक नहीं हो पाई। जुलाई माह में विक्रेता ने उपभोक्ता को बताया कि बैटरी मंडी स्थित मुख्य सर्विस सटेशन में ही ठीक हो सकती है जिसमें करीब दो सप्ताह का समय लगेगा। लेकिन इस बीच प्रयोग करने केलिए विक्रेता ने उपभोक्ता को विकल्प के रूप में कोई बैटरी मुहैया नहीं करवाई। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम की कार्यवाही में विक्रेता के भाग न लेने पर फोरम ने एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि विक्रेता उपभोक्ता को सेवाएं प्रदान करने में असफल रहा जो सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने विक्रेता को उपभोक्ता की बैटरी 30 दिन में ठीक करने या इसके बदले नयी बैटरी देने के आदेश दिए। जबकि विक्रेता की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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