Friday, 30 September 2011

चरस रखने के आरोपी को 3 साल की कठोर कारावास


मंडी। चरस सहित पकडे जाने के आरोपी को अदालत ने 3 साल के कठोर कारावास और 30 हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। आरोपी के निश्चित समय में जुर्माना न भरने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला के विशेष न्यायलय ने पधर तहसील के छुछल गांव निवासी टेक चंद पुत्र चुंजू राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 दिसंबर 2009 को द्रंग थाना पुलिस का दल एएसआई ओरेन्द्र सिंह की अगुवाई में थाना परिसर के बाहर राष्ट्रिय राजमार्ग पठानकोट मनाली पर तैनात था। इसी दौरान पाली की ओर से काले रंग का बैग उठाए हुए एक व्यक्ति आया। जिसने पुलिस दल को देखकर भागने की कोशीश की। जिस पर पुलिस ने उसे काबू करके उसके बैग की तलाशी ली तो इसमें से 950 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी एस एस कौंडल ने 9 गवाहों के ब्यान दर्ज कर मामले को साबित किया। सजा की अवधी पर वीरवार को हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष का कहना था कि यह आरोपी का पहला अपराध है जिसके चलते उसके प्रति नरम रूख अपनाया जाए। जबकि अभियोजन का कहना था कि आरोपी को कडी सजा दी जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस अपराध से समाज पर पडने वाले प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

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