Friday, 2 September 2011

उपभोक्ता के पक्ष में बीमा कंपनी को 2,61,543 रूपये ब्याज सहित अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 2,61,543 रूपये की राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा उपभोक्ता के पक्ष में 10 हजार रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सरकाघाट सर्किट बेंच के दौरान सुनाए फैसले में गोपालपुर निवासी विनोद पूरी के पक्ष में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशी का भुगतान 9 फीसदी ब्याज दर सहित करने के आदेश दिए। अधिवक्ता एस के वर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने तताहर(नवाही) गांव में मैसर्ज त्रिमुर्ति टायर मोलडिंग वकर्स के नाम से अपना व्यवसाय शुरू किया था। उद्योग स्थापित करने के लिए उन्होने ग्रामीण बैंक से वितिय सहायता लेकर अपने प्लांट को बीमा कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी के दौरान उपभोक्ता के प्लांट में आग लग जाने से वहां रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने घटना की सूचना पुलिस में दर्ज करवा कर बैंक को भी सूचित किया था। बैंक ने इस घटना की सूचना कंपनी को दी थी। जिस पर कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती कर नुक्सान का आकलन किया था। लेकिन कंपनी के मुआवजा अदा न करने पर उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी यह साबित करने में नाकाम रही कि उपभोक्ता ने बीमा पालिसी की किसी शर्त का उल्लंघन किया हो। उपभोक्ता को मुआवजा जारी न करने को कंपनी की सेवाओं में कमी करार देते हुए फोरम ने मुआवजा राशी बयाज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी देने का फैसला सुनाया। 

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