Tuesday, 13 September 2011

ट्रैक्टर के टायर 30 दिन में बदलने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने ट्रैक्टर व टायर निर्माता और विक्रेता को उपभोक्ता के ट्रैक्टर  के दो टायर 30 दिनों में बदलने के आदेश दिए। ऐसा न करने पर उन्हे उपभोक्ता को टायरों की कीमत 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करनी होगी। जबकि निर्माता और विक्रेता की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 3500 रूपये हर्जाना और 2500 रूपये शिकायत भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर उपमंडल के गाडल(अलाथु) गांव निवासी गुलाब सिंह पुत्र शेर सिंह की शिकायत को उचित मानते हुए नेरचौक स्थित बंसी लाल एंड संस शो रूम के प्रबंधक, इंटरनेशनल   ट्रैक्टर लिमिटेड होशियारपूर के मालिक और बिलासपूर के अपोलो टायर के प्रबंधक को संयुकत रूप से सेवाओं में कमी का दोषी करार देते हुए उक्त फैसला सुनाया। अधिवक्ता पुष्प राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने इंटरनेशनल  ट्रैक्टर के डीलर नेरचौक के शो रूम से एक  ट्रैक्टर खरीदा था। जिसमें अपोलो कंपनी के टायर लगे हुए थे। इन टायरों की 2400 घंटों की वारंटी अवधी थी। लेकिन 900 घंटों तक  ट्रैक्टर को चलाने के बाद ही इसके दोनों पिछले टायर में खराबी आ गई। उपभोक्ता ने शोरूम में टायरों के बारे में शिकायत की जिसके बाद  ट्रैक्टर कंपनी ने विशेषज्ञ से टायरों का निरिक्षण करवाया था। उपभोक्ता को जल्द टायर बदलने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन बाद में उपभोक्ता का मुआवजा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उपभोक्ता ने टायरों का प्रयोग असमतल धरातल में किया था जिससे टायरों को क्षति पहुंची। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि टायर में खराबी निर्माणाधीन खराबी थी जो वारंटी अवधी में ही सामने आई थी। ऐसे में फोरम ने वारंटी अवधी में टायर न बदलने को सेवाओं में कमी मानते हुए तीस दिन में टायर बदलने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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