Saturday 24 September 2011

नाबालिग से दुराचार के आरोपी को 7 साल की कठोर कारावास 20,000 जुर्माना


मंडी। शादी का छांसा देकर नाबालिग छात्रा से दुराचार करने के आरोपी को अदालत ने 7 साल के कठोर कारावास और 20,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी से मिलने वाली जुर्माना राशी में से 15,000 रूपये पीडित छात्रा के पक्ष में बतौर हर्जाना अदा किए जाएंगे। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला के न्यायलय ने सदर उपमंडल के सोझा गांव निवासी तिलक राज पुत्र शेर सिंह के खिलाफ भादंसं की धारा 376 और 366 के तहत नाबालिग से दुराचार करने और शादी का झांसा देकर अगवा करने का अभियोग साबित होने पर उसे क्रमश: सात और पांच साल की कठोर कारावास और दस-दस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को छ:-छ: माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। दोनो सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार बालीचौकी क्षेत्र की 10 वीं कक्षा की छात्रा 18 फरवरी 2010 को घर से स्कूल गई हुई थी। लेकिन शाम को वापिस नहीं लौटी। परिजनों ने सभी जगह तलाशने के बाद पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने छात्रा को 21 फरवरी को ढुंढ कर उसे परिजनों के हवाले कर आरोपी को हिरासत में लिया था। घटना के बारे में पीडिता का कहना था कि जब वह स्कूल जा रही थी तो आरोपी ने उसे सलोट में मिलने को कहा और बताया कि वह परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को उसे बता सकता है जिससे उसे फायदा हो सकता है। जब पीडिता आरोपी से इस सिलसिले में मिलने गई तो आरोपी उसे प्रश्न घर में होने का कारण बता कर अपने घर ले गया। जहां आरोपी ने छात्रा को शादी का झांसा देकर उससे दुराचार किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सोहन सिंह कौंडल ने इस मामले में 12 गवाहों के बयान दर्ज करवा कर अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पीडिता को आरोपी परीक्षा के प्रश्नों को बताने के बहाने अपने घर ले गया और उससे दुराचार किया। आरोपी के इस व्यवहार को सतही तौर पर नहीं देखा जा सकता। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास, जुर्माना और पीडिता के पक्ष में हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया।

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