Friday, 2 September 2011

स्पीड पोस्ट समय पर न पहुंचाने पर डाक विभाग को हर्जाना


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने स्पीड पोस्ट समय पर गंतव्य तक न पहुंचाने को डाक विभाग की सेवाओं में कमी मानते हुए उपभोक्ता के पक्ष में 25 सौ रूपये हर्जाना दो माह में अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा विभाग को 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्य रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सरकाघाट तहसील के पारगी (समैला) स्थित विवेकानंद माडल स्कूल के प्रधानाचार्य राज पाल शर्मा की शिकायत को उचित मानते हुए चीफ पोस्ट मास्टर, मुख्य डाकघर धर्मशाला और शिमला के खिलाफ उक्त आदेश पारित किए। फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता पिछले 10 सालों से पारगी में पाठशाला चला रहे हैं। गत वर्ष 24 फरवरी को उपभोक्ता ने शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के सैक्शन आफिसर को दो पत्र प्रेषित किए थे। इनमें से एक पत्र तो 26 फरवरी को बोर्ड में प्राप्त हो गया। लेकिन दूसरा पत्र 2 मार्च को पहुंचा। इस पत्र में उपभोक्ता ने अपनी पाठशाला के सम्बधता(एफीलिएशन) से संबंधित दस्तावेज भेजे गए थे। बोर्ड में पत्र के समय पर न पहुंच पाने के कारण पाठशाला की सम्बधता समाप्त कर दी गई। जिससे उपभोक्ता के स्कूल में पढने वाले 15 छात्रों ने पाठशाला छोड दी थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि विभाग ने लापरवाही से कार्य करते हुए 24 फरवरी को प्रेषित की गई स्पीड पोस्ट को 2 मार्च को गंतव्य तक पहुंचाया। विभाग की कार्यप्रणाली को सेवाओं में कमी करार देते हुए फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में हर्जाना राशी और शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया। 

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