Friday, 30 September 2011

चैक बाउंस के आरोपी को एक साल की कैद


चैक बाउंस के आरोपी को एक साल की कैद मंडी। मंडी के सेरी बाजार से अचानक गायब होने के बाद हत्या कर दिए गए ठेकेदार टेक चंद के एक देनदार को अदालत ने चैक बाउंस के मामले में एक साल के साधारण कारावास और 5000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपी को मृतक ठेकदार की पत्नियों के पक्ष में 3, 25,000 रूपये बतौर हर्जाना अदा करना होगा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो राजेश चौहान के न्यायलय ने बाडी निवासी टेकचंद की पत्नियों नीला देवी और चंचला देवी की शिकायत पर निगोशिएबल इंस्टरुमेंट अधिनियम के तहत चलाए गए अभियोग में सुंदरनगर तहसील के भौर(कनैड) गांव निवासी ज्ञान चंद पुत्र रामदीता को उक्त सजा का फैसला सुनाया। अधिवक्ता ललित गुलेरिया के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी ने जून 2004 में ठेकेदार टेकचंद से 3 लाख रूपये की राशी उधार ली थी। यह राशी आरोपी ने ट्रक लेने के लिए दिए जाने वाले मार्जिन मनी अदा करने के लिए ली थी। राशी को चुकाने के लिए आरोपी ने टेकचंद को एक चैक दिया था। इस चैक को जब भुगतान के लिए बैंक में लगाया गया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशी न होने के कारण बाउंस हो गया। जिस पर आरोपी को कानूनी नोटिस देकर राशी वापिस करने की मांग की गई थी। लेकिन अदायगी न होने पर अदालत में आरोपी के खिलाफ अभियोग चलाया गया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों से आरोपी पर अभियोग साबित हुआ। जिसके चलते उक्त कारावास, जुर्माने और हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया गया। उल्लेखनीय है कि साल 2008 में मंडी का ए कलास ठेकेदार टेक चंद भीड भरे सेरी बाजार से रहसयमयी परिसथितियों में अगवा हो गया था। जिसका शव 29 जुलाई 2008 को सुंदरनगर के जलाशय से बरामद हुआ था। पुलिस अभी तक टेकचंद हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है।

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