Friday 16 September 2011

रायल सुंदरम एलाइंस इंश्योरेंस कंपनी पर हर्जाना ठोंका


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 75,266 रूपये की मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया। कंपनी के सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले 3000 रूपये हर्जाना और 1500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने पधर तहसील के सिलग(पाली) गांव निवासी करतार सिंह पुत्र कांशी राम की शिकायत को उचित मानते हुए रायल सुंदरम एलाइंस इंश्योरेंस कंपनी को उक्त मुआवजा राशी 9 प्रतिशत दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता एच एस रांगडा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी के दौरान उपभोक्ता का वाहन एक सडक दुर्घटना में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने इस बारे में पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। जबकि कंपनी को भी इस बारे में सूचना दी गई थी। कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती करके दुर्घटना का आकलन करवाया था। लेकिन कंपनी ने मुआवजा तय नहीं किया। जिसके चलते उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी के सर्वेयर ने क्षतिग्रस्त वाहन की चैसी और कैबिन शैल बदलवाने पर खर्च की गई राशी को मुआवजा में शामिल नहीं किया है। ऐसे में फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में चैसी और केबिन की राशी को ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा फोरम ने कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को पहुंची परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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