Saturday 20 July 2013

उपभोक्ता के पक्ष में 14 लाख रूपये अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 14,08,741 रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी से उपभोक्ता को पहुंची मानसिक यंत्रणा के एवज में 5000 रूपये और शिकायत व्यय के रूप में 3000 रूपये अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने मंडी के महाजन बाजार स्थित मैसर्ज कमल कुमार एंड ब्रदर्स के मालिक कमल कुमार महाजन पुत्र टेक राम महाजन की शिकायत को उचित मानते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने के आदेश दिये। अधिवक्ता पुष्प राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपनी दुकान में रखे स्टॉक को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि के दौरान ही 26 अक्तुबर 2011 को दुकान में आग लग जाने से सारा स्टॉक तबाह हो गया था। उपभोक्ता ने घटना की सूचना शहरी चौकी पुलिस और कंपनी को दी थी। जिस पर कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती करके मुआवजे का आकलन किया था। लेकिन नुकसान अधिक होने के कारण सर्वेयर ने कंपनी को किसी अन्य सर्वेयर से आकलन करने को कहा था। इस बार सर्वेयर ने नुकसान मात्र 7,70,726 रूपये का किया था। ऐसे में उपभोक्ता ने मुआवजा कम आंकने के कारण फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी के सर्वेयर ने दूसरी बार नुकसान का आकलन करते हुए गल्त रूप से बचे हुए स्टॉक के बदले 10 प्रतिशत की कटौती कर दी थी। उसी तरह डेड स्टॉक के रूप में भी 5 प्रतिशत मुआवजे की कटौती कर दी थी। फोरम ने कहा कि दुकान का सारा स्टॉक आग, गर्मी, धुएं और फायर बिग्रेड के पानी के कारण सारा स्टॉक तबाह हो गया था। ऐसे में मुआवजे की कटौती करने को बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी करार देते हुए फोरम ने उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। वहीं पर कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई मानसिक यंत्रणा और शिकायत व्यय के रूप में भी राशि अदा करने का फैसला सुनाया।

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