Friday 26 July 2013

बीमा कंपनी को गाडी ठीक करने और 80,000 रूपये देने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता का वाहन ठीक करने और 80,000 रूपये की राशि 20 दिनों में अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 5000 रूपये और शिकायत व्यय के तौर पर 3000 रूपये भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने मैसर्ज हिमाचल ट्रेडिंग कंपनी के प्रो. भगवाहन मुहल्ला निवासी चेतन शर्मा की शिकायत को उचित मानते हुए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को उपभोक्ता का वाहन कैशलैस आधार पर रिपेयर करने या वाहन का मुआवजा असलियत में हुए नुकसान के आधार पर 20 दिनों में अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा उक्त राशि की अदायगी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के भी आदेश दिये। अधिवक्ता विक्रांत शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपनी टोयोटा इनोवा कार को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि के दौरान ही उपभोक्ता का वाहन भयुली पुल के पास एक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद उपभोक्ता ने बीमा कंपनी को फोन और ई मेल के माध्यम से सूचित किया था। जिस पर कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती करके नुकसान का आकलन किया था। उपभोक्ता ने कंपनी के कहने पर वाहन को कारनेशन आटो इंडिया चंडीगढ के पास भेजा था। कंपनी ने आश्वासन दिया था कि उनका मुआवजा जल्द ही तय कर दिया जाएगा। लेकिन जब उपभोक्ता को कोई सूचना नहीं दी गई तो उपभोक्ता ने चंडीगढ स्थित आटो इंडिया के पास गए। यहां उन्हे मालूम पडा कि वाहन को ठीक नहीं किया गया है। जबकि आटो इंडिया ने उपभोक्ता से 80,000 रूपये की पार्किंग राशि वसूल कर ली। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता का वाहन कंपनी के पास बीमाकृत था। कंपनी के कहने पर ही उपभोक्ता ने अपने वाहन को चंडीगढ भेजा था। फोरम ने कहा कि यह बीमा कंपनी का दायित्व बनता है कि उपभोक्ता के वाहन को कैश लैस आधार पर रिपेयर किया जाए। फोरम ने कंपनी के क्रियाकलापों को सेवाओं में कमी करार देते हुए 20 दिनों में उपभोक्ता का वाहन ठीक करने के आदेश दिये। इसके अलावा उपभोक्ता को हुई परेशानी यंत्रणा के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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