Monday 1 July 2013

वन निगम को उपभोक्ता की धरोहर राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लु ने वन विकास निगम को उपभोक्ता की धरोहर राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा निगम की सेवाओं में कमी के चलते उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले दो हजार रूपये हर्जाना और शिकायत व्यय के रूप में 1000 रूपये अदा करने का फैसला सुनाया। जिला उपभोक्ता फोरम कुल्लु के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों सत्याभामा व के पी सहगल ने उप तहसील औट के नगवाईं गांव निवासी दीना नाथ पुत्र कुरम दत की शिकायत को उचित मानते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के कुल्लु मंडल को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज सहित करने के आदेश दिये। अधिवक्ता एच सी ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार निगम के शमशी डिपो ने 23 मार्च 2012 को वन संपदा के विभिन्न साइज के नगों की बोली लगाई गई। उपभोक्ता ने इस निविदा में अधिकतम बोली लगाई। जिसके कारण उपभोक्ता की निविदा को स्वीकार कर लिया गया। जिस पर उन्होने निगम के पास 8500 रूपये की धरोहर राशि जमा करवाई। निगम की ओर से उन्हे बताया गया कि धर्मशाला स्थित राज्य वन विकास निगम के उतरी क्षेत्र जोन के निदेशक की स्वीकृति के बाद उन्हे बकाया राशि जमा करवाने के बारे में सूचना दी जाएगी। लेकिन निगम ने उन्हे यह राशि जमा करवाने बारे कोई सूचना नहीं दी गई। बल्कि उपभोक्ता को निगम की ओर से पत्र जारी किया गया कि बकाया राशि अदा न किये जाने पर उनकी धरोहर राशि को जब्त कर लिया गया है। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि निगम की ओर से ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका है जिससे यह साबित होता हो कि निगम की बकाया राशि जमा करवाने बारे भेजी सूचना उपभोक्ता को प्राप्त हो गई थी। ऐसे में धरोहर राशि को जब्त करना न्यायोचित और वैध नहीं माना जा सकता। जिसके चलते फोरम ने उपभोक्ता की धरोहर राशि ब्याज सहित अदा करने के अलावा निगम की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को पहुंची मानसिक परेशानी और यंत्रणा के बदले उक्त हर्जाना राशि और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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