Friday, 12 July 2013

दुराचार के आरोपी को 7 साल की कठोर कैद


मंडी। शादी का झांसा देकर दुराचार करने के एक आरोपी को अदालत ने सात साल के कठोर कारावास और 50,000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी से मिलने वाली जुर्माना राशि को पीडिता के पक्ष में अदा किया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायधीश एस सी कैंथला के न्यायलय चच्योट तहसील के (घाना) सयांज निवासी कपिल देव पुत्र बृज लाल के खिलाफ भादंस की धारा 376 और 366 के तहत अभियोग साबित होने पर उसे क्रमश: सात साल और दो साल की कठोर कारावास और क्रमश: तीस और बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को एक-एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। ये दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 27 अगस्त 2008 को आरोपी ने बालीचौकी से पीडिता को शादी का झांसा देकर अगवा किया था और औट स्थित एक गैस्ट हाउस में उससे दुराचार किया था। इसके बाद अगले दिन आरोपी ने पीडिता को शादी के लिए पैसों का इंतजाम करने की बात कह कर उसेे रिश्तेदारों के पास जाने को कहा था। जबकि इसके बाद आरोपी वापिस नहीं लौटा और उसने शादी करने के इंकार कर दिया। ऐसे में पीडिता ने अपने परिजनों को इस बारे में बताकर औट थाना पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे जिला न्यायवादी जे के लखनपाल ने 14 गवाहों के बयान दर्ज करवा कर आरोपी पर अभियोग साबित किया। सजा की अवधि पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि आरोपी का पहला अपराध होने के कारण उसके प्रति नरम रूख अपनाया जाए। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी को अधिकतम सजा दिये जाने की दलील दी गई। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।

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