Monday 22 July 2013

विक्रेता को खराब बैटरी बेचने पर हर्जाना अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बैटरी विक्रेता को उपभोक्ता के पक्ष में बैटरी की कीमत 560 रूपये की राशि ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिये। इसके अलावा विक्रेता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के बदले 2000 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने जोगिन्द्रनगर तहसील के गुममा निवासी सुरेन्द्र पाल पुत्र हेत राम की शिकायत को उचित मानते हुए रामनगर स्थित आटो सेंटर को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता दीपक आजाद के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता से 2 जुलाई 2011 को 560 रूपये की अदायगी करके मोटरसाइकिल की बैटरी खरीदी थी। इस बैटरी की एक साल की वारंटी थी। जून 2012 मे बैटरी ने काम करना बंद कर दिया। जिस पर उपभोक्ता ने विक्रेता को संपर्क करके बैटरी को बदलने के लिए कहा। लेकिन विक्रेता ने बैटरी की वारंटी होने की बात को अस्वीकारते हुए इसके बदलने से इंकार कर दिया। ऐसे में उपभोक्ता ने विक्रेता की सेवाओं में कमी को लेकर फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बैटरी की वारंटी बुकलैट में यह साफ तौर पर दर्शाया गया है कि 12 महीनों में बैटरी के बंद हो जाने पर इसे बिना कीमत वसूले बदला जाएगा। विक्रेता ने उपभोक्ता की बैटरी वारंटी अवधि में मुफत बदल कर नहीं दी। जो विक्रेता की सेवाओं में कमी को दर्शाता है। ऐसे में फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए विक्रेता को बैटरी की कीमत ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। इसके अलावा विक्रेता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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