Wednesday, 20 April 2011

दो आरोपियों को 12-12 साल की कठोर कारावास

मंडी। व्यवसायिक मात्रा की चरस तसकरी का अभियोग साबित होने पर अदालत ने दो मामलों के आरोपियों को 12-12 साल कठोर कारावास और एक लाख बीस- बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपियों को 2-2 साल का अतिरिकत कारावास भुगतना होगा। अतिरिकत जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला के न्यायलय ने दो अलग-2 मामलों में हरियाणा के पलवल जिला के चंघाट गांव निवासी सतपाल पुत्र श्याम सरन और जिला मंडी के गोहर उपमंडल के बागा चनोली निवासी अटल बिहारी पुत्र मनी राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत उकत सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार पंडोह चौकी पुलिस ने 10 जनवरी 2010 को ए एस आई रामलाल की अगुआई में सुककी बाईं के पास नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान पंडोह की ओर से आ रही एक बस को तलाशी के लिए रोका गया तो बस की सीट नंबर 15 पर बैठे आरोपी सतपाल की गोद में लिए बैग में से 5 किलो चरस बरामद हुई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते उप जिला न्यायवादी सोहन सिंह कौंडल ने 12 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। जबकि दूसरे मामले के तथ्यों के अनुसार पुलिस दल ने एएसआई मोहन लाल की अगुवाई में रात करीब 12.30 बजे गढानाला(पंडोह) के पास नाकाबंदी की थी। इसी बीच पंडोह की ओर से कंधे पर बैग उठाए एक आरोपी आया। पुलिस के तलाशी लेने पर उसके कबजे से भी 5 किलो चरस बरामद हुई थी। इस मामले में अभियोग के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 9 गवाहों के बयान अदालत में कलमबंद किए गए। आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण अदालत ने दोनों मामलों में आरोपियों को दोषी करार देकर सोमवार को सजा की अवधी की कार्यवाही निश्चित की थी। अदालत ने बचाव पक्ष और अभियोजन की विसतार से सुनवाई के बाद उनसे बरामद हुई चरस व्यवसायिक मात्रा की होने के कारण उकत कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।

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