Saturday, 9 April 2011

बीमा कंपनी को 1,41,922 रूपये का मुआवजा अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी आंकते हुए उपभोकता के पक्ष में 1,41,922 रूपये की मुआवजा राशी बयाज सहित अदा करने का फैसला सुनाया। कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोकता को पहुंची मानसिक यंत्रणा की एवज में 5000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह देशबंधु ने जोगिन्द्रनगर सिथत सपीड आटोमोबाइल के संजय शर्मा पुत्र ओंकार नाथ के पक्ष में फैसला सुनाते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उकत राशी का भुगतान 9 प्रतिशत बयाज दर सहित करने के आदेश जारी किए। अधिवकता सोम नाथ शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता जोगिन्द्र नगर में मारूति का अधिकृत सर्विस सटेशन चलाते हैं। सर्विस सटेशन का भवन लीज ली गई जमीन पर बनाया गया है। इस भवन को उन्होने कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी के दौरान भू-सवखलन होने के कारण सर्विस सटेशन की मशीनों को काफी नुकसान पहुंचा। उपभोकता ने कंपनी को सूचित करके मुआवजे की मांग की थी। कंपनी ने नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वेयर की तैनाती की थी। लेकिन लंबे समय के बाद कंपनी ने एक पत्र लिखकर मात्र 2797 रूपये का मुआवजा तय किया था। जिसके चलते उपभोकता ने फोरम का दरवाजा अपने अधिवकता के माध्यम से ठकठकाया। फोरम ने कंपनी दवारा गल्त तरीके से मुआवजा तय करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उपभोकता के पक्ष में उकत फैसला सुनाया।

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