Wednesday 27 April 2011

उपभोक्ता की 2,62,055 रूपये की मुआवजा राशी ब्याज सहित लौटाने के आदेश


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोकता की 2,62,055 रूपये की मुआवजा राशी बयाज सहित अदा करने के आदेश दिए। कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोकता को पहुंची मानसिक यंत्रणा की एवज में 10,000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए गए हैं। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह ने फ्रुट प्रोसेसिंग पलांट जरोल सुंदरनगर के प्रबंधक की शिकायत को उचित मानते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोकता के पक्ष में उकत राशी का भुगतान 9 प्रतिशत बयाज दर सहित मुआवजा खारिज करने की तिथी 26 मार्च 2008 से अदा करने का फैसला सुनाया। अधिवकता हेमंत कपूर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने अपने पलांट की मशीनरी, भवन सहित चार दिवारी को भी बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी के दौरान भारी बारिश और बाढ आने से पलांट की चार दिवारी क्षतिग्रसत हो गई थी। उपभोकता ने घटना से संबंधित तमाम दसतावेज कंपनी को जुटाकर मुआवजे की मांग की थी। कंपनी ने पहले तो उपभोकता को मुआवजा अदा करने का आश्वासन दिया था। लेकिन बाद में यह कर मुआवजा खारिज कर दिया था कि यह नुकसान पालिसी के प्रावधानों में नहीं आता है। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि चार दिवारी को पहुंचा नुकसान पालिसी में शामिल था लेकिन कंपनी ने अनुचित तौर पर मुआवजा खारिज किया है जो सेवाओं में कमी है। ऐसे में फोरम ने मुआवजा राशी की अदायगी बयाज सहित करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए।

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