Friday 1 April 2011

नाबालिग से दुराचार के आरोपी को 7 साल का कठोर कारावास, शादी का झांसा देकर अगवा करने का अभियोग भी साबित


नाबालिग से दुराचार के आरोपी को 7 साल का कठोर कारावास
शादी का झांसा देकर अगवा करने का अभियोग भी साबित
मंडी।ï सुंदरनगर की नाबालिग छात्रा सेदुराचार करने के एक आरोपी को अदालत ने 7 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी पर पीडिता को शादी का झांसा देकर अगवा करने के आरोप में भादंस की धारा 366 के तहत 4 साल और उसे परिजनों की हिफाजत से अगवा करने के आरोप में 3 साल की कठोर कारावास और 5-5 हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया। जुर्माना राशी समय पर अदा न करने की सूरत में आरोपी को क्रमश 6-6 और 3 माह की अतिरिकत सजा भुगतनी होगी। उकत सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला ने सुंदरनगर के अंबेडकर नगर निवासी नरेश कुमार को भादंस की धारा 363, 366 और 376 के तहत चलाए गए अभियोग के साबित होने पर उकत फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दुराचार का अपराध शारिरिक ही नहीं बल्कि व्यकित की मानसिकता को भी भंग करता है। पीडिता के शारिरिक घाव तो समय के साथ भर जाते हैं लेकिन मानसिक घाव नहीं भर पाते। विगत 28 मार्च को अदालत ने इस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए वीरवार को सजा की अवधी पर सुनवाई के लिए इस मामले को रखा था। उल्लेखनीय है कि आरोपी ने 3 फरवरी 2010 को घर से सकूल गई पीडिता को अगवा करके उसे अपने साथ कुल्लु और शेला गांव ले गया था और उससे शादी करके दुराचार भी किया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफतार करके उसके खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था। वीरवार को सजा की अवधी पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि यह आरोपी का पहला अपराध है जिसके चलते उसके प्रति नरम रूख अपनाया जाए। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे लोक अभियोजक एस एस कौंडल का तर्क था कि आरोपी ने नाबालिग छात्रा के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया है इसलिए आरोपी के प्रति नरम रूख न अपनाया जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने पीडिता की मासुमियत का फायदा लिया। आरोपी ने आठवीं कक्षा में पढने वाली छात्रा को बहलाया फुसला कर इस अपराध को घटित किया। जिसके कारण आरोपी के प्रति नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता। इन तथ्यों के मदेनजर अदालत ने आरोपी को उकत सजा का फैसला सुनाया।

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