Thursday, 14 April 2011

उपभोकता को 54681 ब्याज सहित अदा के आदेश

मंड़ी। जिला उपभोकता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोकता के पक्ष में 54681 रूपये की राशी बयाज सहित अदा करने के आदेश दिए। कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोकता को पहुंची मानसिक परेशानी के बदले 5000रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह ने सरकाघाट उपमंडल के रोपड़ी गांव निवासी राम दास पुत्र हरी सिंह की शिकायत को सवीकारते हुए न्यु इंडिया एसोरेंस कंपनी को मुआवजा राशी का भुगतान 9 प्रतिशत बयाज दर सहित करने का फैसला सुनाया। अधिवकता आर के वर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने अपने ट्रक को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधी में ही वाहन सडक दुर्घटना में क्षतिग्रसत हो गया था। उपभोकता ने पुलिस के पास घटना की प्राथमिकी दर्ज करवाकर कंपनी को इसके तमाम दसतावेज सौंप दिए थे। कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती करके दुर्घटना में वाहन को हुई क्षति का आकलन किया था। लेकिन जब कंपनी ने काफी समय तक मुआवजा तय नहीं किया तो उपभोकता ने अपने अधिवकता के माध्यम से कानूनी नोटिस जारी करवाया था। इसके बाद कंपनी ने मुआवजा खारिज कर दिया था। ऐसे में उपभोकता ने फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। इस बारे में कंपनी का कहना था कि उपभोकता के पास दुर्घटना के समय वैध लाईसेंस नहीं था। जो पालिसी की शर्तोंं का उल्लंघन था। फोरम ने उच्चतम न्यायलय के अमलेन्दु साहु बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के मामले में दी गई व्यवसथा के अनुसार कहा कि अगर पालिसी की शर्तोंं का उल्लंघन भी किया गया हो तो भी सर्वेयर दवारा आंकी गई राशी का 75 फीसदी भुगतान करना आवश्यक है। फोरम ने मुआवजा खारिज करने को कंपनी की सेवाओं में कमी मानते हुए मुआवजा राशी का भुगतान बयाज सहित करने के अलावा उपभोकता के पक्ष में हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए।

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