Saturday, 9 April 2011

बीमा कंपनी को मुआवजा ब्याज सहित अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोकता की 1,86,000 रूपये की मुआवजा राशी ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा उपभोकता के पक्ष में 5000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये भी कंपनी को अदा करना होगा। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह देशबंधु ने करसोग तहसील के थली(सुन्नी) निवासी सालिग्राम पुत्र मौजी राम के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को उकत राशी की अदायगी 9 प्रतिशत बयाज दर सहित करने के आदेश दिए। अधिवकता सी एल अवसथी के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने अपने टै्रकटर को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। लेकिन बीमा अवधी में ही वाहन के दुर्घटनाग्रसत हो जाने पर उपभोकता ने तमाम दसतावेज कंपनी को सौंप कर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी ने मुआवजा तय नहीं किया। उपभोकता के अधिवकता के माध्यम से कानूनी नोटिस देने के बाद भी मुआवजा तय न करने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम में कंपनी का कहना था कि उपभोकता के पास वैध लाइसेंस नहीं था जिसके कारण मुआवजा खारिज किया गया था। फोरम ने उच्चतम न्यायलय के मामले अमलेंदु साहु बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में दी गई व्यवसथा के अनुसार अपने आदेश में कहा कि अगर कहीं पालिसी की शर्तोंं का उल्लंघन हो तब भी मुआवजे की 75 प्रतिशत राशी अदा की जानी चाहिए। फोरम ने कंपनी के गल्त तरीके से मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी मानते हुए राशी का भुगतान बयाज सहित करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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