Wednesday 20 April 2011

बरी होने के बावजूद भी काटी 7 दिन की सजा

समीर कश्यप
मंडी। न्यायिक प्रक्रिया की खामियों की वजह से बरी होने के बावजूद एक आरोपी को अवैध रूप से सात दिनों तक उप जेल में बंदी रहना पडा। पेशी की अगली तारीख में जब इस बात का खुलासा हुआ तो आरोपी को तुरंत रिहा कर दिया गया। इस मामले के तथ्यों के अनुसार अतिरिकत जिला एवं सत्र न्यायलय में हरियाणा के पलवल निवासी सत पाल, राहुल और कुल्लू निवासी हेम सिंह के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग विचाराधीन था। इन तीन आरोपियों में से आरोपी हेम सिंह जमानत पर रिहा था जबकि अन्य दोनों आरोपी उप-जेल मंडी में विचाराधीन बंदी के तौर पर रखे गए थे। विगत 11 अप्रैल को अदालत ने अभियोग का फैसला सुनाया था। जिसमें सतपाल को दोषी करार देकर सजा की अवधी के लिए 18 अप्रैल की तारीख निश्चित की थी। अदालत ने अपने आदेश में दो अन्य आरोपियों राहुल और हेम सिंह को बरी करने का फैसला दिया था। अदालत ने आरोपी राहुल को बरी करने के आदेश तो दे दिए लेकिन इस आदेश को उसके जेल वारंट में नहीं दर्शाया गया। हैरानीजनक बात तो यह रही कि राहुल के जेल वारंट में उसे 18 अप्रैल को अदालत में पेश करने के आदेश दिए गए। सजा की अवधी की सुनवाई वाले दिन आरोपी सतपाल और राहुल को जब अदालत में पेश किया गया तो इस घटना का खुलासा हुआ। जिसके बाद आरोपी राहुल को तुरंत रिहा कर दिया गया। जबकि आरोपी सतपाल को 12 साल के कठोर कारावास और एक लाख 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस बारे में जब उप-जेल मंडी के अधीक्षक बी एस सकलानी से संपर्क किया गया तो उन्होने माना कि आरोपी राहुल को अदालत के आदेश के तहत 18 अप्रैल तक विचाराधीन बंदी के तौर पर रखा गया था। बचाव पक्ष के अधिवकता डी सी शर्मा ने कहा कि उन्हे 18 अप्रैल को आरोपी राहुल को अदालत में देख कर बेहद हैरानी और अविश्वास हुआ। उन्होने कहा कि वे यह नहीं जानते कि गल्ती किसकी है लेकिन इतना जरूर है कि राहुल को अवैध रूप से 18 अप्रैल तक बंदी बनाकर रखा गया। इधर जब राहुल से संपर्क करने की कोशीस की गई तो उसने बताया कि अभी वह घर जा रहा है और 2-3 दिन के बाद मंडी लौटकर वह इस बारे में प्रदेश उच्च न्यायलय को अवैध रूप से बंदी रखने की शिकायत करेगा।

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