Thursday, 14 April 2011

जीवन बीमा निगम को उपभोक्ता के पक्ष में 3 लाख ब्याज सहित अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने भारतीय जीवन बीमा निगम की सेवाओं में कमी आंकते हुए उपभोक्ता के पक्ष में 3 लाख रूपये की बीमा राशी बयाज सहित अदा करने के आदेश दिए। निगम की सेवाओं में कमी के चलते उपभोकता को पहुंची मानसिक परेशानी की एवज में फोरम ने 5000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत भी अदा करने के निर्देश जारी किए हैं। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह ने बल्ह क्षेत्र के बुशैर (गलमा) गांव निवासी सोमा देवी पत्नी बेली राम की शिकायत को उचित मानते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम की भोजपूर (सुंदरनगर) शाखा को उकत आदेश जारी किए। फोरम ने उपभोकता के पक्ष में उनके पति की तीन अलग-2 पालिसियों की एक- एक लाख रूपये की मुआवजा राशी 9 प्रतिशत बयाज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवकता अमर सिंह ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता के पति ने निगम से 3 पालिसियां ली थी। बेली राम की पालिसी के दौरान हृदयाघात होने से मृत्यु हो जाने पर उपभोकता ने नामिनी होने के नाते मुआवजे की मांग की थी। लेकिन निगम ने मुआवजा तय नहीं किया। जिसके कारण उपभोकता को फोरम का रासता अपनाना पडा। निगम का कहना था कि बेली राम पहले से बीमार था और उन्होने बीमारी को छिपाया था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि निगम ऐसा कोई रिर्काड पेश नहीं कर सका जिससे ऐसा जाहिर होता हो कि उपभोकता का पति पहले से बीमार हो। सिर्फ पायरेक्षिया बुखार से यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि उन्हे कोई पुरानी बीमारी थी। तेज बुखार के कई कारण हो सकते हैं। फोरम ने मुआवजा खारिज करने को अनुचित ठहराते हुए निगम को उपभोकता के पक्ष में मुआवजा राशी बयाज सहित देने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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