Saturday, 9 April 2011

आरोपी चालक को 6 माह की कारावास


मंडी। तेज रफतारी और लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने के आरोपी को अदालत ने 6 माह के साधारण कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी डी आर ठाकुर के न्यायलय ने जोगिन्द्रनगर तहसील के बनौण (द्रुबल) निवासी मुरारी लाल पुत्र छरडु के खिलाफ भादंस की धारा 279 और 337 के तहत अभियोग साबित होने पर 6-6 माह की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 27 नवंबर 2006 को आरोपी मंडी सुंदरनगर मार्ग पर अपने ट्रक को तेज गति से चला रहा था। इसी दौरान आरोपी ने सडक के किनारे खडी हुई एक महिला को टककर मार कर घायल कर दिया था। सदर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक के एस वर्मा ने 10 गवाहों के बयान दर्ज करवाकर इस मामले को साबित किया। अदालत ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण उसे दोषी करार देकर उकत सजा का फैसला सुनाया।

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