Saturday, 9 April 2011

उपभोक्ता के पक्ष में 3,38,905 रुपये अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ताफोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 3,38,905 रूपये की मुआवजा राशी बयाज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा फोरम ने कंपनी की सेवाओं में कमी की एवज में 5000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश जारी किए। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय सत्यभान तथा के.पी सैहगल ने कुल्लु सर्किट के दौरान सुनाए फैसले में मनाली के द माल निवासी मनु पुत्री मुलक राज के पक्ष में
फैसला सुनाते हुए आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंशोंरेस कंपनी को उक्त मुआवजा राशि उपभोक्ता के पक्ष में नौ प्रतिशत ब्याज दर से अदा करने के आदेश दिए। अधिवक्ता छबींद्र ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ताभ्ने अपनी इंडिका कार को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि में ही वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से भारी क्षति पहुंची। उपभोक्ता ने कंपनी को हादसे की सूचना देने के बाद तमाम दस्तावेज सौंप कर मुआवजे की मांग की थी। कंपनी ने हालांकि सर्वेयर की तैनाती करके क्षति का आकलन किया, लेकिन उपभोक्ता को मुआवजा नहीं दिया गया। फोरम में सुनवाई के दौरान कंपनी का कहना था कि उपभोक्ता का वाहन टेक्सी के तौर पर प्रयोग किया जा रहा था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी अपने तर्क से संबंधित कोई सबूत पेश नहीं कर पाई । गलत तरीके से मुआवजा अदा न करने को कंपनी की सेवाओं में कमी मानते हुए फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करनेके अलावा हर्जाना व शिकायत अदा करने के आदेश दिए।

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