Sunday, 17 April 2011

बीमा कंपनी को 3,27,655 रूपये अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोकता की 3,27,655 रूपये की राशी बयाज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोकता को पहुंची मानसिक यंत्रणा की एवज में 3000 रूपये हर्जाना और 2500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह ने सदर उपमंडल के ब्रिंदावणी (दुदर) निवासी जै देवी उर्फ जैवंती देवी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मैकस न्युयार्क इंश्योरेंस कंपनी को उकत मुआवजा राशी का भुगतान 9 प्रतिशत बयाज दर सहित करने के आदेश दिए। अधिवकता पुषप राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता के पति कुलदीप पटियाल ने कंपनी के पास अपना जीवन बीमा कराया था। बीमा अवधी के दौरान उपभोकता के पति की बीमारी से मौत हो गई थी। नामिनी होने के नाते उपभोकता ने कंपनी को तमाम दसतावेज मुहैया करवा कर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी ने पत्र लिख कर उपभोकता को सूचित किया था कि उपभोकता के पति ने अपनी शराब पीने की आदत को पालिसी लेते समय छिपाया था जिसके कारण मुआवजा खारिज कर दिया गया। उपभोकता ने शराब पीने के आरोप को गल्त ठहराते हुए कहा था कि उपभोकता की भारतीय जीवन बीमा निगम में भी अन्य पालिसियां थी जिनकी राशी उपभोकता को जारी की जा चुकी हैं। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी ऐसा कोई रिकार्ड पेश नहीं कर सकी कि जिस समय उपभोकता के पति ने पालिसी ली थी उस समय वह शराब पीते थे। ऐसे में फोरम ने मुआवजा खारिज करने को कंपनी की सेवाओं में कमी मानते हुए उपभोकता के पक्ष में मुआवजा राशी बयाज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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