Saturday 9 April 2011

बैंक को एन ओ सी 15 दिनों में जारी करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने हि.प्र. राज्य को ओपरेटिव बैंक को उपभोकता का अनापति प्रमाण पत्र(एन ओ सी) 15 दिनों में जारी करने के आदेश दिए। बैंक की सेवाओं में कमी आंकते हुए फोरम ने उपभोकता के पक्ष में 1000 रूपये हर्जाना और 1000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। निश्चित समय में एन ओ सी जारी न करने पर बैंक को फैसले की तारीख से प्रतिदिन 50 रूपया जुर्माना उपभोकता को एन ओ सी सौंपने के दिन तक अदा करना होगा। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह देशबंधु ने थुनाग तहसील के बनाइश(कांढा) गांव निवासी रोमेश कुमार पुत्र मान चंद की शिकायत को उचित मानते हुए बैंक की सथानिय शाखा के खिलाफ उकत फैसला सुनाया। अधिवकता पंकज ठाकुर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने बैंक से 2 लाख का लोन लिया था। जिसे उन्होने उचित समय में लौटा दिया था। उपभोकता को किसी अन्य कार्य में बैंक की एन ओ सी वांछित थी लेकिन बैंक ने उपभोकता को एक पत्र जारी करके एन ओ सी जारी करने से इंकार कर दिया था। जिसके चलते उपभोकता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई। बैंक का कहना था कि उपभोकता एक अन्य लोन का गारंटर है। फोरम ने कहा कि उपभोकता को उस खाते की एन ओ सी चाहिए थी जिसका लोन चुका दिया गया है। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बैंक ने गल्त ढंग से एन ओ सी को रोके रखा और इसे उपभोकता को जारी नहीं किया जो बैंक की सेवाओं में कमी जाहिर करता है। ऐसे में फोरम ने इन तथ्यों के तहत उकत फैसला सुनाया।

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