मंडी। अफीम सहित पकडे जाने का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया है। फासट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी जे एन यादव के न्यायलय ने पंजाब के जिला संगरूर के सुनाम निवासी रविन्दर पुत्र नवाब के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 18 के तहत अभियोग साबित न होने पर उसे बरी करने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष के अनुसार 6 मार्च 2007 को बालीचौकी पुलिस ने चौकी प्रभारी शिवचंद की अगुवाई में बंजार- औट मार्ग पर नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान बंजार की ओर से पैदल आ रहे एक व्यकति ने पुलिस को देख कर भागने की कोशीस की। जिस पर पुलिस ने उसे काबू कर लिया। पुलिस को आरोपी की तलाशी के दौरान उसकी टांग से बंधी हुई 500 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 10 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पुलिस मामला दर्ज करते समय आरोपी की व्यकितगत तलाशी से पहले अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों के तहत आरोपी की पुलिस दवारा तलाशी की सहमती से संबंधित अनुपालना नहीं की गई थी। इसके अलावा कोई लिंक गïवाह न होने और गवाहों के बयानों में विरोधाभास होने के कारण अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए उसे बरी करने का फैसला सुनाया।
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