Thursday, 28 April 2011

चरस तस्कर को साढे तीन की कठोर कारावास


मंडी। चरस तसकरी का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को साढे तीन साल केकठोर कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। इसके अलावा आरोपी को 40,000 रूपये जुर्माना भी अदा करना पडेगा। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को 6 माह के अतिरिकत कारावास की सजा भुगतनी होगी। अतिरिकत जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला के विशेष न्यायलय ने हरियाणा के जिला सोनीपत के रूखी निवासी जयवीर सिंह पुत्र मुखतियार सिंह को मादक एव नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी करार देते हुए उकत फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 7 जनवरी 2005 को जिला पुलिस का एक दल ए एस आई सोहन सिंह की अगुïवाई में खोती नाला के पास राषिट्रय राजमार्ग 21 पर तैनात था। इसी दौरान कुल्लू की ओर से आ रही एक बस को तलाशी के लिए रोका गया। बस की तलाशी के दौरान सीट नंबर 39 पर बैठे आरोपी की गोद में रखे बैग से एक किलो चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी एस एस कौंडल ने 9 गवाह पेश करके मामले को साबित किया। सजा की अवधी पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का कहना था कि यह आरोपी का पहला अपराध है जिसके चलते आरोपी के प्रति नरम रूख अपनाया जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नारकोटिक से जुडे मामलों से समाज पर बुरा प्रभाव पडता है जिसके कारण आरोपी के प्रति नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता। जिसके चलते अदालत ने बरामद हुई चरस की मात्रा को देखते हुए उकत कारावास की सजा सुनाई।

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