Wednesday, 20 April 2011

आटो वर्ल्ड के प्रबंधक और कर्मी को एक-एक माह का कारावास

मंडी। जिला उपभोकता फोरम कुल्लू के आदेशों की मानना न करने पर फोरम ने एक वाहन कंपनी के प्रबंधक व एक अन्य कर्मी को एक-एक महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों को एक-एक हजार रूपये का जुर्माना भी अदा करना होगा। जिला उपभोकता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारदवाज तथा सदसय के पी सैहगल ने व्यासा मोड कुल्लू निवासी तुलसी राम पुत्र दिले राम भाटिया दवारा उपभोकता संरक्षण अधिनियम की धारा 27 के तहत दायर याचिका मेंं गुटकर(मंडी) सिथत आटो वल्र्ड के प्रबंधक और कर्मी कुशाल धीमान के खिलाफ उकत फैसला सुनाया। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर उन्हे 7-7 दिन की अतिरिकत कारावास काटनी होगी। इसी के साथ फोरम ने प्रबंधक और कर्मी के वारंट भी जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि फोरम ने 26 अगसत 2009 को फैसला देते हुए प्रबंधक को उपभोकता की एन ओ सी 30 दिनों में जारी करने के आदेश दिए थे। ऐसा न करने पर कंपनी को वाहन वापस लेकर उपभोकता की 2,80,000 रूपये की 9 प्रतिशत बयाज सहित राशी वापिस लौटानी थी। इसके अलावा उपभोकता के पक्ष में 10,000 रूपये हर्जाना देने के भी आदेश दिए गए थे। उपभोकता ने आदेश पारित होने के बाद जब कंपनी से एन ओ सी के लिए संपर्क किया तो उनसे कंपनी के कर्मी ने 18 हजार रूपये की राशी वसूल की लेकिन एन ओ सी जारी नहीं की। उपभोकता ने अपने अधिवकता हरीश ठाकुर के माध्यम से याचिका दायर कर आदेश की पालना करवाने की प्रार्थना की थी। फोरम में कार्यवाही के दौरान प्रबंधक व कर्मी शामिल नहीं हुए। फोरम ने अपने आदेश में कहा कि प्रबंधक और कर्मी जानबूझ कर आदेशों की मानना नहीं कर रहे हैं। जिसके चलते कडा रूख अपनाते हुए उकत कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया गया।

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