Thursday, 14 April 2011

अगवा करने का आरोपी जमानत पर रिहा


मंडी। नाबालिग को अगवा करने के आरोप में हिरासत में लिए गए आरोपी को अदालत ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। फासट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी जे एन यादव के न्यायलय ने सदर उपमंडल के पपराहल गांव निवासी अनिल पुत्र चुन्नी लाल की जमानत याचिका को सवीकारते हुए उसे 50,000 रूपये की जमानती राशी पर रिहा कर दिया। उल्लेखनीय है कि सदर थाना पुलिस ने यहां के नजदीकी बाडी गांव की नाबालिगा के परिजनों की शिकायत पर भादंस की धारा 363,366 और 376 के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को नाबालिगा सहित मनीमाजरा से विगत 4 अप्रैल को हिरासत में लेकर नाबालिगा को उनके परिजनों के हवाले किया था। इसके बाद नाबालिगा ने न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर 4 में आपराधिक प्रक्रिया की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाया था कि वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी। याचिकाकर्ता आरोपी के अधिवकता का कहना था कि इन तथ्यों को देखते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाए। अदालत ने आरोपी की याचिका को सवीकारते हुए उसे सशर्त व्यकितगत और जमानती राशियों पर रिहा करने के आदेश दिए।

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