Tuesday, 26 April 2011

मृत गाय की मुआवजा राशी देने के आदेश


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने उपभोकता की मृत गाय का 15000 रूपये मुआवजा बयाज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा बीमा कंपनी को उपभोकता के पक्ष में 2000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह ने सदर उपमंडल केभडयाल (टिककर) गांव निवासी गगन कुमार सैनी पुत्र नेतर सिंह सैनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आई सी आई सी आई लोंर्बाड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उकत राशी का भुगतान 9 प्रतिशत बयाज दर सहित करने के आदेश दिए। अधिवकता मनीष भारदवाज के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने अपनी जर्सी गाय को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी में ही उपभोकता की गाय की मौत हो गई। उपभोकता ने घटना की सूचना कंपनी और पंचायत प्रधान को दी थी। जिसके बाद पशु चिकित्सालय गागल के चिकित्सक ने गाय का पोसट मार्टम करके इसकी रिर्पोट जारी की थी। उपभोकता ने गाय की मौत से संबंधित सभी दसतावेज कंपनी को मुहैया कराकर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया था कि गाय के कानों में लगा हुआ टैग सलामत नहीं था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी इस बारे में कोई सबूत पेश नहीं कर पाई जिससे ऐसा जाहिर होता हो कि बीमाकृत मृत गाय के कान में टैग नहीं था। कंपनी ने इस बारे में अपने सतर पर कोई जांच भी नहीं करवाई थी। इन तथ्यों के चलते फोरम ने मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी मानते हुए मुआवजा राशी बयाज सहित अदा करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का आदेश दिया।

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