Monday 6 June 2011

उपभोक्ता के 1,15,000 रूपये की मुआवजा राशी अदा करने के आदेश

मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोकता के वाहन की 1,15,000 रूपये की मुआवजा राशी बयाज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोकता को पहुंची मानसिक परेशानी के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह ने करसोग तहसील के खैर(महोग) निवासी बिहारी लाल पुत्र जगत राम की शिकायत को उचित मानते हुए रिलांयस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोकता के पक्ष में उकत मुआवजा राशी का भुगतान 9 प्रतिशत बयाज दर सहित करने का फैसला सुनाया है। अधिवकता नूर अहमद के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी में ही वाहन जिला शिमला के शोगी के पास एक दुर्घटना में क्षतिग्रसत हो गया था। उपभोकता ने नुकसान का मुआवजा लेने के लिए कंपनी को सारे दसतावेज मुहैया करवाए थे। जिस पर कंपनी ने उपभोकता को वाहन की मुरममत करने को कहा था। उपभोकता ने वाहन की मुरममत के लिए 1,15,000 रूपये की राशी खर्च की लेकिन कंपनी ने उकत राशी अदा नहीं की। जिसके चलते उपभोकता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने कंपनी को तलब करके उनसे जवाब मांगा था। लेकिन कंपनी ने इस शिकायत की सुनवाई में भाग नहीं लिया। जिसके चलते फोरम ने एक तरफा कार्यïवाही अमल में लाई। उपभोकता की मुआवजा राशी अदा न करने को कंपनी की सेवाओं में कमी मानते हुए फोरम ने राशी की अदायगी बयाज सहित करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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