Monday, 27 June 2011

महिला से मारपीट के आरोपी को एक साल का कठोर कारावास


मंडी। महिला से मारपीट के आरोपी को अदालत ने एक साल के कठोर कारावास और 8500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को अतिरिकत साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नं 2 राजेश चौहान के न्यायलय ने बल्ह क्षेत्र के बैहना निवासी सोहन लाल पुत्र धुमणु राम को भादंसं की धारा 325, 504, 506, 323 और 341 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने उकत धाराओं के तहत आरोपी को क्रमश: एक साल, तीन-तीन माह की कठोर और तीन व एक माह के साधारण कारावास तथा 5000,एक-एक हजार और पांच सौ रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशी निश्चित समय में अदा न करने पर उसे तीन माह, 15-15 और 7 दिन की साधारण कारावास भुगतनी होगी। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 जुलाई 2005 को कन्नौरी देवी अपने घर की ओर आ रही थी। इसी दौरान आरोपी ने उसका रासता रोककर कहा कि वह अपने पशुओं को उसकी घासणी में कयों आने देती है। कन्नौरी के जवाब देने पर आरोपी ने उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। जिससे उसे 14 चोंटें आई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक राजरानी ने 12 गवाहों के बयान कलमबंद करवाकर मामले को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण उस पर दोष साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उकत कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।

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