Friday, 24 June 2011

चरस सहित पकडे जाने का आरोपी बरी


मंडी। चरस सहित पकडे जाने का अभियोग साबित न होने पर अदालत ने एक आरोपी को बरी करने का फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी पर शंका से दूर अभियोग साबित नहीं कर सका। अतिरिकत जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश कैंथला की विशेष अदालत ने सरकाघाट उपमंडल के धर्मपुर बस अड्डे में चाय का खोखा चलाने वाले आरोपी कश्मीर सिंह पुत्र बखशी राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित न होने पर उसे बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 अगसत 2004 को पुलिस का दल कांढापतन में मौजूद था। इसी दौरान जोगिन्द्रनगर से होशियारपुर जा रही परिवहन निगम के सरकाघाट डिपो की बस को तलाशी के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान आरोपी के कबजे से 500 ग्राम चरस बरामद करके उसे हिरासत में लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 13 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवकता देश राज शर्मा ने मामले की पैरवी की। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने चरस की बरामदगी के संबंध में विरोधाभासी बयान दिए हैं। इसके अलावा मामले का लिंक साक्ष्य भी गायब है। जिससे आरोपी पर शंका से दूर अभियोग साबित नहीं होता। ऐसे में अदालत ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण उसे बरी करने का फैसला सुनाया।

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