Monday, 13 June 2011

बाढ से पहुंचे नुक्सान का मुआवजा ब्याज सहित अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने बीमा कंपनी को बाढ से उपभोकता की दुकान को पहुंचे नुकसान की एक लाख रूपये की मुआवजा राशी बयाज सहित अदा करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी से उपभोकता को हुई परेशानी के बदले 5 हजार रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह ने थुनाग तहसील के ठाकुर दास कलोथ हाऊस के मालिकठाकुर दास पुत्र बसाखु राम में कपडे के पक्ष में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को उकत राशी का भुगतान 9 प्रतिशत बयाज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवकता पुषप राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने हिमाचल ग्रामीण बैंक से लोन ले कर अपनी दुकान में सटाक भरवाया था। जिसे उपभोकता ने उकत कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधी के दौरान 6 अगसत 2009 को बाढ आने से उपभोकता की दुकान और सटाक को नुकसान पहुंचा था। घटना की जानकारी बैंक के माध्यम से कंपनी को दी गई। जिस पर कंपनी के सर्वेयर भी मौका पर आए थे। घटना के कुछ दिन बाद लोक निर्माण विभाग ने बाढ प्रभावित क्षेत्र से मलबा हटा दिया था। इसकी सूचना भी कंपनी को दी गई थी। कंपनी के सर्वेयर ने एक बार फिर मौका का निरिक्षण करके उपभोकता को नुकसान और सुरक्षित बचा सटाक दिखाने को कहा। लेकिन लोनिवि के प्रभावित क्षेत्र से मलबा हटा लेने से उपभोकता नुकसान हुए सटाक को नहीं दिखा सका। जिसके चलते कंपनी ने मुआवजा खारिज कर दिया था। हालांकि राजसव विभाग ने घटना में उपभोकता का एक लाख रूपये का नुकसान आंक कर दस हजार रूपये की फौरी राहत भी दी थी। फोरम ने कंपनी के मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी मानते हुए मुआवजा राशी बयाज सहित अदा करने के अलावा उपभोकता के पक्ष में हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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