Tuesday 28 June 2011

अनिल हत्याकांड के आरोपियों की जमानतें खारिज


मंडी। यहां के नजदीकी रोपा(अरढा) गांव के अनिल कुमार की हत्या के सात आरोपियों की जमानत याचिकाएं अदालत ने खारिज कर दी हैं। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का गंभीर अपराध दर्ज होने के कारण उन्हे जमानत देने से इंकार कर दिया । जिला एवं सत्र न्यायधीश वीरेन्द्र सिंह के न्यायलय ने इस मामले के आरोपी लाभ सिंह, पूर्ण चंद, सेवक राम, पवन कुमार, चुड़ामणी, किशोरी लाल और अमर सिंह की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाओं के फैसले में कहा कि आरोपियों पर भादंसं की धारा 302 के तहत गंभीर अपराध का मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में आरोपियों को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि अनिल कुमार विगत 12 मई को नेरी गांव में एक शादी में शरीक होने गया था। जहां पर बैंड पार्टी के उकत सदस्यों ने अनिल से बुरी तरह मारपीट करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसे प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए पीजीआई ले जाया गया था। जहां 12 जून को अनिल कुमार की मौत हो गई थी। द्रंग थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धारा 302 के तहत हत्या का आरोप दर्ज कर उनकी धरपकड की थी। उक्त आरोपियों से पुलिस रिमांड में तहकीकात करने के बाद उन्हे न्यायिक हिरासत में उपजेल मंडी को भेज दिया गया था। जिसके चलते आरोपियों ने अदालत में जमानत की याचिकाएं दायर की थी। याचिकाओं के जवाब में अभियोजन पक्ष का कहना था कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत नहीं दी जाए। अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपियों की जमानत याचिकाओं को निरसत करने का फैसला सुनाया।

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